गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त मुर्तजा कुरैशी पुत्र सलीम कुरेशी रु 2514100 की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया

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गाजीपुर।पुलिस अधीक्षक ओमवीर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी जमानिया, क्षेत्राधिकारी जमानिया के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 01 फरवरी 2023 को प्रभारी निरीक्षक जमानिया वंदना सिंह मय हमराह के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 284/2022 धारा 3(1)उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्त मुर्तजा कुरैशी पुत्र स्वर्गीय सलीम कुरैशी निवासी कसाई मोहल्ला थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के द्वारा अवैध रूप से संगठित अपराध में अर्जित किए गए धन से अपनी पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से मौजा लोदीपुर खास तहसील जमानिया जनपद गाजीपुर में अर्जित की गई संपत्ति निम्न है-
आरजी संख्या 43 रकबा 0.044 में से 126.66 वर्ग मीटर अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी बेगम के नाम से 17 मार्च 2017 को क्रय की गई जमीन पर बने मकान
*जिसकी बाजारू कीमत 2514100 रु है।*
श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर थाना गहमर कुर्की 2023 दिनांक 29.01.2023 कुर्की आदेश अंतर्गत 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध गैंग के सदस्य मुर्तजा कुरेशी पुत्र स्वर्गीय सलीम कुरेशी निवासी कसाई मोहल्ला थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के क्रम में कुर्की की कार्यवाही की गई।

*अपराधिक इतिहास-*
*मुर्तजा कुरेशी पुत्र स्वर्गीय सलीम कुरेशी निवासी कसाई मोहल्ला थाना जमानिया जनपद गाजीपुर*
1 – मु0अ0स0 239/22 धारा 3/5/5A/8 गौ वध निवारण अधिनियम थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।
2- मु0अ0स0 284/22 धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम।